voter id card kaise banaye
वोटर आईडी कार्ड बनाने के लिए आपको अपने राज्य के चुनाव आयोग के दफ्तर में जाना होगा। वह पर आपको फॉर्म 6 (मतदाता सूची में नाम शामिल करने के लिए आवेदन) करना होगा जमा करें। फॉर्म में आपको अपना व्यक्तिगत विवरण, पता और आईडी प्रूफ की प्रतियां संलग्न करनी होंगी। फॉर्म सबमिट करने के बाद आपको एक पावती पर्ची मिल जाएगी, जिस्मे आपको रेफरेंस नंबर होगा। रेफरेंस नंबर से आप अपना एप्लिकेशन स्टेटस चेक कर सकते हैं। आपको अपना वोटर आईडी कार्ड पोस्ट के जरिए या ऑफिस में कलेक्ट करना होगा।
मतदाता पहचान पत्र एक ऐसा दस्तावेज है जो आपको वोटिंग के लिए पात्र बनाता है। इसे बनाने के लिए आपको अपने राज्य के चुनाव आयोग के दफ्तर में जाना होगा। वह पर आपको फॉर्म 6 (मतदाता सूची में नाम शामिल करने के लिए आवेदन) करना होगा जमा करें। फॉर्म में आपको अपना व्यक्तिगत विवरण, पता और आईडी प्रूफ की प्रतियां संलग्न करनी होंगी।
फॉर्म 6 में आपको अपना नाम, पता, जन्मतिथि, पिता/पति का नाम, आईडी प्रूफ की डिटेल्स, फोटोग्राफ और सिग्नेचर करना होगा। आपको यह फॉर्म ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनो तरह से भर सकते हैं।
ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको अपना राज्य के चुनाव आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। वह से आप फॉर्म 6 डाउनलोड कर सकते हैं, और ऑनलाइन भर सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद, आपको अपने आईडी प्रूफ की स्कैन अपलोड करनी होगी।
ऑफलाइन अप्लाई करने के लिए आपको अपनी शुरुआती चुनाव आयोग के ऑफिस में जाना होगा। वह से आप फॉर्म 6 ले सकते हैं, और वही पर भर सकते हैं। फॉर्म सबमिट करने के बाद, आपको अपने आईडी प्रूफ की कॉपी जमा करनी होगी।
फॉर्म सबमिट करने के बाद, आपको एक पावती पर्ची मिल जाएगी, जिस्मे आपको रेफरेंस नंबर होगा। रेफरेंस नंबर से आप अपना एप्लिकेशन स्टेटस चेक कर सकते हैं। आपको अपना वोटर आईडी कार्ड पोस्ट के जरिए या ऑफिस में कलेक्ट करना होगा।
नोट: वोटर आईडी कार्ड बनाने के लिए आपको 18 साल होना चाहिए।
यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि मतदाता पहचान पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया एक राज्य से दूसरे राज्य में थोड़ी भिन्न हो सकती है, इसलिए विशिष्ट विवरण और आवश्यकताओं के लिए अपने स्थानीय चुनाव आयोग के कार्यालय से जांच करना हमेशा सर्वोत्तम होता है।
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वोटर आईडी कार्ड ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको अपने राज्य के चुनाव आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। वह से आप फॉर्म 6 (मतदाता सूची में नाम शामिल करने के लिए आवेदन) डाउनलोड कर सकते हैं, और ऑनलाइन भर सकते हैं।
ऑनलाइन आवेदन के चरण:
अपने राज्य के चुनाव आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
वोटर आईडी कार्ड के लिए फॉर्म 6 डाउनलोड करें।
फॉर्म को ऑनलाइन भरें, और अपनी पर्सनल डिटेल्स, एड्रेस और आईडी प्रूफ की डिटेल्स एंटर करें।
अपने आईडी प्रूफ की स्कैन अपलोड करें, जैसे की आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस।
फॉर्म सबमिट करें।
आपको एक पावती पर्ची मिल जाएगी, जिस्मे आपको रेफरेंस नंबर होगा।
रेफरेंस नंबर से आप अपना एप्लिकेशन स्टेटस चेक कर सकते हैं।
आपको अपना वोटर आईडी कार्ड पोस्ट के जरिए या ऑफिस में कलेक्ट करना होगा।
नोट: वोटर आईडी कार्ड बनाने के लिए आपको 18 साल होना चाहिए।
यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि मतदाता पहचान पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया एक राज्य से दूसरे राज्य में थोड़ी भिन्न हो सकती है, इसलिए आवेदन करने से पहले विशिष्ट विवरण और आवश्यकताओं के लिए अपने स्थानीय चुनाव आयोग के कार्यालय से जांच करना हमेशा सर्वोत्तम होता है।
voter id card kaise banaye mobile se
वोटर आईडी कार्ड मोबाइल से बनाने के लिए आपको अपने राज्य के चुनाव आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। आप वहा से फॉर्म 6 (मतदाता सूची में नाम शामिल करने के लिए आवेदन) डाउनलोड कर सकते हैं और ऑनलाइन भर सकते हैं।
मोबाइल एप्लिकेशन के लिए कदम:
अपने मोबाइल में ब्राउजर खोलें और अपने राज्य के चुनाव आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
वोटर आईडी कार्ड के लिए फॉर्म 6 डाउनलोड करें।
फॉर्म को ऑनलाइन भरें, और अपनी पर्सनल डिटेल्स, एड्रेस और आईडी प्रूफ की डिटेल्स एंटर करें।
अपने आईडी प्रूफ की स्कैन अपलोड करें, जैसे की आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस।
फॉर्म सबमिट करें।
आपको एक पावती पर्ची मिल जाएगी, जिस्मे आपको रेफरेंस नंबर होगा।
रेफरेंस नंबर से आप अपना एप्लिकेशन स्टेटस चेक कर सकते हैं।
आपको अपना वोटर आईडी कार्ड पोस्ट के जरिए या ऑफिस में कलेक्ट करना होगा।
नोट: वोटर आईडी कार्ड बनाने के लिए आपको 18 साल होना चाहिए।
यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि मतदाता पहचान पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया एक राज्य से दूसरे राज्य में थोड़ी भिन्न हो सकती है, इसलिए आवेदन करने से पहले विशिष्ट विवरण और आवश्यकताओं के लिए अपने स्थानीय चुनाव आयोग के कार्यालय से जांच करना हमेशा सर्वोत्तम होता है।
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फॉर्म 6, जिसे मतदाता सूची में नाम शामिल करने के लिए आवेदन के रूप में भी जाना जाता है, मतदाता पहचान पत्र प्राप्त करने के लिए आवश्यक फॉर्म है। यह प्रपत्र आपके राज्य में चुनाव आयोग के कार्यालय से ऑनलाइन या व्यक्तिगत रूप से प्राप्त किया जा सकता है।
फॉर्म 6 ऑनलाइन भरने के लिए आपको अपने राज्य के चुनाव आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। एक बार जब आप वेबसाइट पर हों, तो आप फॉर्म ढूंढ सकते हैं और इसे डाउनलोड कर सकते हैं। फिर, अपना नाम, पता, जन्म तिथि, पिता/पति का नाम और आईडी प्रूफ विवरण सहित आवश्यक व्यक्तिगत विवरण भरें। आपको अपने आईडी प्रूफ के स्कैन भी अपलोड करने होंगे, जैसे आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस। फॉर्म भरने और जमा करने के बाद, आपको एक संदर्भ संख्या के साथ एक पावती पर्ची प्राप्त होगी। आप अपने आवेदन की स्थिति की जांच के लिए इस संदर्भ संख्या का उपयोग कर सकते हैं।
यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि मतदाता पहचान पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया एक राज्य से दूसरे राज्य में थोड़ी भिन्न हो सकती है, इसलिए आवेदन करने से पहले विशिष्ट विवरण और आवश्यकताओं के लिए अपने स्थानीय चुनाव आयोग के कार्यालय से जांच करना हमेशा सर्वोत्तम होता है।
voter id card online apply दिल्ली
वोटर आईडी कार्ड ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको दिल्ली के चुनाव आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। वह से आप फॉर्म 6 (मतदाता सूची में नाम शामिल करने के लिए आवेदन) डाउनलोड कर सकते हैं, और ऑनलाइन भर सकते हैं।
दिल्ली में ऑनलाइन आवेदन के चरण:
दिल्ली के चुनाव आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाए।
वोटर आईडी कार्ड के लिए फॉर्म 6 डाउनलोड करें।
फॉर्म को ऑनलाइन भरें, और अपनी पर्सनल डिटेल्स, एड्रेस और आईडी प्रूफ की डिटेल्स एंटर करें।
अपने आईडी प्रूफ की स्कैन अपलोड करें, जैसे की आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस।
फॉर्म सबमिट करें।
आपको एक पावती पर्ची मिल जाएगी, जिस्मे आपको रेफरेंस नंबर होगा।
रेफरेंस नंबर से आप अपना एप्लिकेशन स्टेटस चेक कर सकते हैं।
आपको अपना वोटर आईडी कार्ड पोस्ट के जरिए या ऑफिस में कलेक्ट करना होगा।
नोट: वोटर आईडी कार्ड बनाने के लिए आपको 18 साल होना चाहिए।
यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि मतदाता पहचान पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया एक राज्य से दूसरे राज्य में थोड़ी भिन्न हो सकती है, इसलिए आवेदन करने से पहले विशिष्ट विवरण और आवश्यकताओं के लिए अपने स्थानीय चुनाव आयोग के कार्यालय से जांच करना हमेशा सर्वोत्तम होता है।
यह दोबारा जांचना भी महत्वपूर्ण है कि आपका आईडी प्रूफ दिल्ली राज्य के लिए मान्य है, क्योंकि कुछ आईडी प्रूफ केवल विशेष राज्यों के लिए मान्य हैं।
voter id card online application form 8
प्रपत्र 8, जिसे मतदाता सूची में दर्ज विवरणों में सुधार के लिए आवेदन के रूप में भी जाना जाता है, मतदाता सूची में पहले से दर्ज विवरणों में परिवर्तन या सुधार करने के लिए उपयोग किया जाने वाला प्रपत्र है। इस फॉर्म का उपयोग व्यक्तिगत जानकारी, जैसे आपका नाम, पता, आयु आदि को अपडेट करने या मतदाता सूची में पहले से दर्ज विवरण में किसी भी त्रुटि को ठीक करने के लिए किया जा सकता है।
फॉर्म 8 ऑनलाइन भरने के लिए आपको अपने राज्य के चुनाव आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। एक बार जब आप वेबसाइट पर हों, तो आप फॉर्म ढूंढ सकते हैं और इसे डाउनलोड कर सकते हैं। फिर, अपना नाम, पता, जन्म तिथि, पिता / पति का नाम और आईडी प्रूफ विवरण सहित आवश्यक विवरण भरें। आपको अपने आईडी प्रूफ के स्कैन भी अपलोड करने होंगे, जैसे आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस। फॉर्म भरने और जमा करने के बाद, आपको एक संदर्भ संख्या के साथ एक पावती पर्ची प्राप्त होगी। आप अपने आवेदन की स्थिति की जांच के लिए इस संदर्भ संख्या का उपयोग कर सकते हैं।
यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि मतदाता पहचान पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया एक राज्य से दूसरे राज्य में थोड़ी भिन्न हो सकती है, इसलिए आवेदन करने से पहले विशिष्ट विवरण और आवश्यकताओं के लिए अपने स्थानीय चुनाव आयोग के कार्यालय से जांच करना हमेशा सर्वोत्तम होता है।
गौरतलब है कि आम तौर पर फॉर्म 6 नए पंजीकरण के लिए होता है, और फॉर्म 8 पहले से मौजूद वोटर आईडी कार्ड में अपडेट/सुधार के लिए होता है।
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वोटर आईडी कार्ड डाउनलोड करने के लिए आपको अपने राज्य के चुनाव आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। आप वहां से अपना वोटर आईडी कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।
मतदाता पहचान पत्र डाउनलोड करने के चरण:
अपने राज्य के चुनाव आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
“मतदाता पहचान पत्र डाउनलोड करें” या “मतदाता सूची देखें” पर क्लिक करें।
अपना रेफरेंस नंबर या वोटर आईडी नंबर एंटर करें।
अपना वोटर आईडी कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।
नोट: वोटर आईडी कार्ड डाउनलोड करने के लिए आपको अपना वोटर आईडी नंबर या रेफरेंस नंबर होना चाहिए।
यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि मतदाता पहचान पत्र डाउनलोड करने की प्रक्रिया एक राज्य से दूसरे राज्य में थोड़ी भिन्न हो सकती है, इसलिए आवेदन करने से पहले विशिष्ट विवरण और आवश्यकताओं के लिए अपने स्थानीय चुनाव आयोग के कार्यालय से जांच करना हमेशा सर्वोत्तम होता है।
आप वेबसाइट पर अपने वोटर आईडी कार्ड की स्थिति भी देख सकते हैं, और यदि यह तैयार है, तो आप इसे वहां से डाउनलोड कर सकते हैं।
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वोटर आईडी कार्ड चेक करने के लिए आपको अपने राज्य के चुनाव आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। आप वहां से अपना वोटर आईडी कार्ड चेक कर सकते हैं।
मतदाता पहचान पत्र की स्थिति ऑनलाइन जांचने के चरण:
अपने राज्य के चुनाव आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
“मतदाता पहचान पत्र की स्थिति जांचें” या “आवेदन की स्थिति ट्रैक करें” पर क्लिक करें।
अपना रेफरेंस नंबर या वोटर आईडी नंबर एंटर करें।
अपना वोटर आईडी कार्ड के स्टेटस चेक कर सकते हैं।
नोट: वोटर आईडी कार्ड चेक करने के लिए आपको अपना रेफरेंस नंबर या वोटर आईडी नंबर होना चाहिए।
यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि मतदाता पहचान पत्र की स्थिति की जाँच करने की प्रक्रिया एक राज्य से दूसरे राज्य में थोड़ी भिन्न हो सकती है, इसलिए स्थिति की जाँच करने से पहले विशिष्ट विवरण और आवश्यकताओं के लिए अपने स्थानीय चुनाव आयोग के कार्यालय से जाँच करना हमेशा सबसे अच्छा होता है।
स्थिति की जांच करने का दूसरा तरीका आपके राज्य के चुनाव आयोग द्वारा प्रदान किए गए नंबर पर आपकी संदर्भ संख्या के साथ एसएमएस भेजकर है, और आप एसएमएस के माध्यम से अपने मतदाता पहचान पत्र की स्थिति प्राप्त करेंगे।
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एमपी (मध्य प्रदेश) में वोटर आईडी कार्ड ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको अपने राज्य के चुनाव आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। वहां से आप फॉर्म 6 (मतदाता सूची में नाम शामिल करने के लिए आवेदन) डाउनलोड कर सकते हैं और ऑनलाइन भर सकते हैं।
ऑनलाइन आवेदन के लिए चरण:
अपने राज्य के चुनाव आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
वोटर आईडी कार्ड के लिए फॉर्म 6 डाउनलोड करें।
फॉर्म ऑनलाइन भरें, और अपना व्यक्तिगत विवरण, पता और आईडी प्रमाण का विवरण दर्ज करें।
अपने आईडी प्रमाण पत्र का स्कैन अपलोड करें, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस।
फॉर्म सर्टिफिकेट करें।
आपको एक पावती पर्ची मिलेगी, जिसमें आपको रेफरेंस नंबर होगा।
रेफरेंस नंबर से आप अपने आवेदन की स्थिति की जांच कर सकते हैं।
आपको अपना वोटर आईडी कार्ड पोस्ट के माध्यम से या ऑफिस में जमा करना होगा।
ध्यान दें: वोटर आईडी कार्ड बनवाने के लिए आपको 18 साल होने वाले हैं।
मतदाता पहचान पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया राज्य से राज्य में थोड़ी सी भिन्नता हो सकती है, इसलिए आपको अपने स्थानीय चुनाव आयोग के कार्यालय से विशिष्ट विवरण और आवश्यकता है
मतदाता पहचान पत्र बनवाने के लिए क्या दस्तावेज चाहिए?
मतदाता पहचान पत्र बनाने के लिए आवश्यक दस्तावेजों की सूची राज्य से राज्य में भिन्न हो सकती है, लेकिन कई दस्तावेजों की आवश्यकता होती है:
फॉर्म 6 (मतदाता सूची में नाम शामिल करने के लिए आवेदन) जीएलएस ऑनलाइन या ऑफलाइन फाइल किया जा सकता है।
पहचान पत्र – आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस या किसी अन्य सरकारी पहचान पत्र की स्कैन कॉपी।
पता पुष्टि पत्र – बिल, कनेक्शन बिल, रेंट क्यून्यूनतम की गई बिल या किसी अन्य सरकारी पहचान पत्र की स्कैन कॉपी।
फोटो कॉपी – आपकी स्वयं की फोटो कॉपी।
उम्र की पुष्टि के लिए जन्म प्रमाण पत्र की स्कैन कॉपी।
यह सुनिश्चित करने के लिए ध्यान रखें कि आपको अपने स्थानीय चुनाव आयोग के कार्यालय से विशिष्ट विवरण और आवश्यकताओं के बारे में परीक्षण करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि कुछ राज्यों में आवश्यक दस्तावेजों की सूची अलग हो सकती है।
यह उल्लेख करना भी महत्वपूर्ण है कि यदि आपके पास पहले से ही वोटर आईडी कार्ड है, तो आपको इन दस्तावेजों को फिर से प्रदान करने की आवश्यकता नहीं है, और आप कार्ड में जानकारी को अपडेट करने के लिए फॉर्म 8 पर जा सकते हैं।
वोटर आईडी बनने में कितना समय लगता है?
कुछ राज्यों में वोटर आईडी कार्ड बनाने में कम समय लगता है, जबकि कुछ राज्यों में यह ज्यादा मायने रखता है।
CAP मतदाता पहचान पत्र बनाने की प्रक्रिया 30 दिन से कम समय में पूरी हो सकती है, लेकिन कुछ स्थानों पर यह समय बढ़ सकता है क्योंकि कुछ परीक्षण के कारण या कोई अन्य कारण।
यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि आप अपने वोटर आईडी कार्ड की स्थिति ऑनलाइन जांच सकते हैं, और यदि कोई देरी हो, तो आप इसके बारे में स्थानीय चुनाव आयोग कार्यालय में पूछताछ कर सकते हैं।
संकेत देता है कि आपको अपने स्थानीय चुनाव आयोग के कार्यालय से समय समायोजन के संबंध में संपर्क करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि कुछ राज्यों में अपनी कुछ अतिरिक्त मांगों के कारण समय में वृद्धि हो सकती है।
इसके अलावा, यदि आप पहली बार वोटर आईडी कार्ड के लिए आवेदन कर रहे हैं, तो पहले से ही आवेदन करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि आवेदन को संसाधित करने और कार्ड को डिलीवर करने में समय लगता है।
राष्ट्रीय आयु कार्ड क्या होता है?
बुजुर्गों के लिए राष्ट्रीय पहचान पत्र (एनआईसीई) या वरिष्ठ नागरिक पहचान पत्र भारत सरकार द्वारा भारत के नागरिकों को जारी किया गया एक राष्ट्रीय स्तर का पहचान पत्र है जो 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के हैं। यह कार्ड ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है और इसका उद्देश्य भारत में वरिष्ठ नागरिकों को आयु और पहचान का वैध प्रमाण प्रदान करना है। यह सरकार के मानदंडों के अनुसार ट्रेन/बस किराए में छूट और विभिन्न अन्य योजनाओं जैसे लाभ प्रदान करता है। संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दस्तावेज और आवेदन पत्र जमा करके कार्ड प्राप्त किया जा सकता है। कार्ड के लिए आवेदन करने के लिए आवश्यक दस्तावेज में आम तौर पर राज्य के मानदंडों के अनुसार आयु प्रमाण, पता प्रमाण, फोटोग्राफ और कुछ अन्य दस्तावेज शामिल होते हैं।
मतदाता पहचान पत्र में बर्थ की तारीख कैसे बदलें?
मतदाता पहचान पत्र में जन्मतिथि को धारण करने के लिए, आप फॉर्म 8 (निर्वाचक नामावली में दर्ज विवरणों मंि सुधार) को भर सकते हैं जिसे आप ऑनलाइन या ऑफलाइन भर सकते हैं। आपको अपने स्थानीय चुनाव आयोग के कार्यालयों में या अपने नाम को मान्य करने के लिए आवेदन करना होगा।
आवेदन करते समय आपको अपना पहचान पत्र, पता पुष्टि पत्र, सुनिश्चित करने के लिए अपना जन्म प्रमाण पत्र की स्कैन कॉपी और अनुप्रमाणित जन्म तिथि के साथ फॉर्म 8 को निर्धारित किया जाता है।
ध्यान दें कि संशोधन की प्रक्रिया सफल होने के लिए सभी आवश्यक दस्तावेजों की सुनिश्चितता को ध्यान में रखना होगा।
मतदाता कार्ड ऑनलाइन आवेदन बिहार
बिहार में वोटर आईडी कार्ड ऑनलाइन आवेदन करने के लिए, आपको निम्न चरणों का पालन करना होगा:
बिहार मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) की वेबसाइट पर जाएं, जहां आपको फॉर्म 6 (मतदाता सूची में नाम शामिल करने के लिए आवेदन) के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए लिंक मिलेगा।
फॉर्म 6 को भरने के साथ जरूरी दस्तावेजों के साथ भर्ती करें, जैसे कि पहचान पत्र, पता पुष्टि पत्र, सुनिश्चित करने के लिए अपना जन्म प्रमाण पत्र की स्कैन कॉपी, फोटो कॉपी।
आवेदन को जाम करने के बाद, आपको एक नंबर मिलेगा जो आपके आवेदन की स्थिति की जांच करने के लिए उपयोग करने के लिए दिया जाएगा
आपको अपना नाम संपूर्ण करने के बाद, आपको अपने पहचान पत्र की स्कैन कॉपी को संबंधित अधिकारियों को अधिकृत करने की आवश्यकता होगी। संबंधित अधिकारी आपकी पहचान पत्र की पुष्टि करेंगे और आपके नाम को चुनाव निर्वाचन सूची में शामिल करेंगे।
यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि बिहार में मतदाता पहचान पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया राज्य के नियमों और विनियमों के अनुसार परिवर्तन के अधीन है, इसलिए बिहार सीईओ की आधिकारिक वेबसाइट पर नवीनतम जानकारी और दिशानिर्देशों की जांच करने की सलाह दी जाती है।
ऑनलाइन घर बैठे भी बनवा सकते हैं कलर वोटर आईडी कार्ड
हां, भारत के कई राज्यों में घर बैठे रंगीन वोटर आईडी कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन करना संभव है। रंगीन वोटर आईडी कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया में आमतौर पर राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना और आवश्यक फॉर्म भरना, आवश्यक दस्तावेज अपलोड करना और आवेदन ऑनलाइन जमा करना शामिल है।
रंगीन वोटर आईडी कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया राज्य के आधार पर भिन्न हो सकती है, इसलिए राज्य के सीईओ की आधिकारिक वेबसाइट पर विशिष्ट दिशानिर्देशों और निर्देशों की जांच करना महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त, कुछ राज्यों में आपको ऑनलाइन आवेदन के साथ दस्तावेजों की हार्ड कॉपी जमा करने की भी आवश्यकता हो सकती है।
आप अपने आवेदन की स्थिति ऑनलाइन भी देख सकते हैं, और एक बार जब आपका आवेदन स्वीकृत और संसाधित हो जाता है, तो रंगीन मतदाता पहचान पत्र आपके पंजीकृत पते पर पहुंचा दिया जाएगा।
यह उल्लेख करना भी महत्वपूर्ण है कि कुछ राज्यों में आवेदन जमा करने या कार्ड प्राप्त करने के लिए चुनाव आयोग के कार्यालय में भौतिक यात्रा की आवश्यकता हो सकती है।